गोल्ड डिपॉजिट स्कीमों का दायरा एक साल तक ही लंबा होना चाहिए : ईबजा /रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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Report by Sparsh Desai/ Photos by Google।
मुंबई, / रिपोर्ट स्पर्श देसाई,
भारत में ज्वेलर्स के जरिए  की जाने वाली आफर गोल्ड डिपॉजिट स्कीमों के तहत ग्राहक लोग निश्चित नगद रकम जमा करवा कर, मुद्दत के अंत में निश्चित किया गया हुआ गहना प्राप्त करता हैं । लेकिन अब ऐसी स्कीमों को चलाने वाले ज्वेलर्स को 365 दिन में निश्चित किया हुआ गहना ग्राहक को दे देना पड़ेगा । अब वह कुछ ज्यादा हफ्ता माफ करने की ऑफर नहीं कर पाएगा क्योकि  अनियंत्रित डिपॉजिट स्कीमों पर प्रतिबंध आ गया हैं । और इसके चलते नए कानून का भी अमली करण हो  गया हैं । ज्वेलर्स लोग  ऐसी स्कीमों के जरिए गहनों के सामने एडवांस में ही ऑफर कर पाएंगे । इसके अलावा कोई भी स्वरूप का कॉन्ट्रैक्ट उनको डिपाजिट की व्याख्या में लेकर जाएगा जिनके पर प्रतिबंध आ गया हैं ।       ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष अनंत पदमनाभन ने कहा है कि जब तक ऐसी योजनाओं को  बिक्री के सामने एडवांस के तौर पर माना जाए और साल पूरा होने पर ग्राहक को निश्चित गहने सौंप दिए जाए । तब तक वह ज्वेलर्स  नगद रकम स्कावीर सकता हैं । अन्यथा नहीं । लेकिन जो ज्वेलर्स 12 महीने की ज्यादा मुद्दत से स्कीम ऑफ़र ा करता  तो वह कानून का भंग करता हैं ।
  ईबजा के राष्ट्रिय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा था कि दूर दराज ईलाको में ऐसे कई ज्वेलर्स लोग 12 महीनों से ज्यादा मुद्दत की  गोल्ड डिपॉजिट स्कीम चलाते हैं ।जो उनको बंद करनी पड़ेगी ।
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