जेम्स एंड ज्वेलरी ईड़स्ट्री को राहत : बाहर ले जाने वाली ज्वेलरी पर नहीं लागु होगा IGST / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
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◆Report by Sparsh Desai ◆Photos & Video by...
मुंबई, / रिपोर्ट स्पर्श देसाई,
संसार के बिजनेस प्रदर्शनों में ले जाने वाली ज्वेलरी पर अब IGST लागु नहीं होगा । इस बात का एलान वित मंत्रालय ने करने पर जेम्स एंड ज्वेलरी ईड़स्ट्री को राहत हुई थी ।
अब तक विदेशी जेम्स एंड ज्वेलरी एग्जिबीशनों में प्रर्दशित करने हेतु ले जाने वाली ज्वेलरी पर वापस लाने पर IGST लागु होता था ।
इस टैक्स को हटाने के लिए जीजेईपीसी और दूसरे संस्थानों के जरिए केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय को लगातार प्रस्तुति करने पर आखिर कार वित्त मंत्रालय ने ज्वेलर्सो की बात मानकर इस टैक्स को हटा ही दिया ।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि एग्जीबिशनों के लिए अथवा कन्साईन्मैट के तौर पर निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु किसी भी प्रकार के सामान को विदेश ले जाया होता हो तो सीजीएसटी के तहत कानूनी धारा-7 को लेकर उस सामान को सप्लाई नहीं मानी जानी चाहिए । इसलिए वह IGSTके कानून की धारा -16 के तहत जिरो रेटैड़ सप्लाई भी नहीं मानी जानी चाहिए ।
इसके संदर्भ में जीजेईपीसी के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल ने सरकार के इस फैंसले का स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार का यह फैंसला बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इस फैंसले से जेम्स एंड ज्वेलरी की संसार के तौर पर की कार्यवाही को प्रोत्साहन देने हेतु गति मिलेगी । जेम्स एंड ज्वेलरी ईड़स्ट्री सरकार की आभारी हैं ।
वित्त मंत्रालय के जरिए भी इस तरह का खूलासा किया गया हैं और एक सर्कुलर ईश्यू किया गया हैं ।
सरकार के इस फैंसले से जेम्स एंड ज्वेलरी ईड़स्ट्री को राहत हुई हैं ।
रिपोर्ट स्पर्श देसाई √• Gold Dust News Channel• के लिए...
मुंबई, / रिपोर्ट स्पर्श देसाई,
संसार के बिजनेस प्रदर्शनों में ले जाने वाली ज्वेलरी पर अब IGST लागु नहीं होगा । इस बात का एलान वित मंत्रालय ने करने पर जेम्स एंड ज्वेलरी ईड़स्ट्री को राहत हुई थी ।
अब तक विदेशी जेम्स एंड ज्वेलरी एग्जिबीशनों में प्रर्दशित करने हेतु ले जाने वाली ज्वेलरी पर वापस लाने पर IGST लागु होता था ।
इस टैक्स को हटाने के लिए जीजेईपीसी और दूसरे संस्थानों के जरिए केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय को लगातार प्रस्तुति करने पर आखिर कार वित्त मंत्रालय ने ज्वेलर्सो की बात मानकर इस टैक्स को हटा ही दिया ।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि एग्जीबिशनों के लिए अथवा कन्साईन्मैट के तौर पर निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु किसी भी प्रकार के सामान को विदेश ले जाया होता हो तो सीजीएसटी के तहत कानूनी धारा-7 को लेकर उस सामान को सप्लाई नहीं मानी जानी चाहिए । इसलिए वह IGSTके कानून की धारा -16 के तहत जिरो रेटैड़ सप्लाई भी नहीं मानी जानी चाहिए ।
इसके संदर्भ में जीजेईपीसी के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल ने सरकार के इस फैंसले का स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार का यह फैंसला बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इस फैंसले से जेम्स एंड ज्वेलरी की संसार के तौर पर की कार्यवाही को प्रोत्साहन देने हेतु गति मिलेगी । जेम्स एंड ज्वेलरी ईड़स्ट्री सरकार की आभारी हैं ।
वित्त मंत्रालय के जरिए भी इस तरह का खूलासा किया गया हैं और एक सर्कुलर ईश्यू किया गया हैं ।
सरकार के इस फैंसले से जेम्स एंड ज्वेलरी ईड़स्ट्री को राहत हुई हैं ।
रिपोर्ट स्पर्श देसाई √• Gold Dust News Channel• के लिए...


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